सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 04 के अनुसार, निदेशक, सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई ने कार्यस्थल पर किसी भी यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन करने की कृपा की है। संस्थान में कार्यरत महिला।

सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई की आंतरिक शिकायत समिति की संरचना - महिला

क्र.सं.

नाम

 

फोन नंबर।

1.

डॉ (श्रीमती) सुबरना मैती
प्रधान वैज्ञानिक
प्रक्रिया डिजाइन और इंजीनियरिंग डिवीजन,
सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई, भावनगर।
ईमेल:   smaiti@csmcri.res.in     

अधिष्ठाता

0278-2567760

विस्तार संख्या 6950

2.

डॉ डीआर चौधरी
प्रधान वैज्ञानिक
एप्लाइड फाइकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी डिवीजन,
सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई, भावनगर।

सदस्य

0278-2567760

विस्तार संख्या 6310

3.

डॉ (श्रीमती) सरोज शर्मा
प्रधान वैज्ञानिक
झिल्ली विज्ञान और पृथक्करण प्रौद्योगिकी प्रभाग,
सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई, भावनगर।

सदस्य

0278-2567760

विस्तार संख्या 7700/7710

4.

डॉ (सुश्री) भूमि अंधारिया
वरिष्ठ वैज्ञानिक
नमक और समुद्री रसायन प्रभाग,
सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई, भावनगर।

सदस्य

0278-2567760

विस्तार संख्या 7471

5.

डॉ शिबाजी घोष
प्रधान वैज्ञानिक
व्यवसाय विकास एवं सूचना प्रबंधन प्रभाग,
सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई, भावनगर।

सदस्य

0278-2567760

विस्तार संख्या 7850

6.

डॉ. (श्रीमती) मीना आर. राठौड़
प्रधान तकनीकी अधिकारी
प्राकृतिक उत्पाद और हरित रसायन विभाग,
सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई, भावनगर।

सदस्य

0278-2567760

विस्तार संख्या 6470

7.

एमएस। दीप्तिबेन आई. देसाई
सलाहकार और प्राचार्य,
गोल्डन टुमारो हाई स्कूल, जनाबेन मेघजीभाई दफड़ा एजुकेशन ट्रस्ट चित्रकूट नगर, ऑप। मंगलम हॉल, भारत नगर, भावनगर।

सदस्य

 

8.

श्री आलोक कुमार
प्रशासनिक अधिकारी
सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई, भावनगर।
ईमेल: ao@csmcri.res.in

संयोजक

(पदेन)

0278- 2568114 विस्तार
संख्या 8600         

समिति उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी। अध्यक्ष और सदस्य तीन साल की अवधि के लिए पद पर रहेंगे।

शिकायत प्रक्रिया:
महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायत कागज के रूप में या smaiti@csmcri.res.in पर ई-मेल भेजकर की जा सकती है। अधिनियम में कहा गया है कि पीड़ित महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत आईसीसी को कर सकती है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर अधिनियम और नियमों और पुस्तिका के संबंध में आईसीसी की संरचना के साथ विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.

शीर्षक

विवरण

1.

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम और नियम 2013

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2.

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर हैंडबुक

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3.

सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई की आंतरिक शिकायत समिति की संरचना

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